वर्ष 2008 में टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर एक नीति तैयार की थी जिसे 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए योजना - सामुदायिक विकास (सीएसआर-सीडी)' के नाम से जाना जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष 2008-09 से अपनाया गया था। अप्रैल, 2010 में डीपीई द्वारा दिशानिर्देश जारी करने के परिणामस्वरूप 'टीएचडीसी सीएसआर-सीडी योजना 2010' से अपनाई गई थी। इसके बाद 2012 में सतत विकास पर एक अलग नीति बनाई गई, जो सितंबर, 2011 में जारी डीपीई दिशानिर्देशों पर आधारित थी। डीपीई के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास को दो अलग-अलग विषयों के रूप में माना गया था और तदनुसार एमओयू मूल्यांकन के उद्देश्य से अलग से निपटान किया गया । कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास की अवधारणाओं के मध्य अभिन्न संबंध के कारण, डीपीई ने 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पर संयुक्त दिशानिर्देश जारी किए। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार टीएचडीसीआईएल सीएसआर और स्थिरता नीति-2013 जारी की गई थी, जिसे बोर्ड की मंजूरी प्राप्त हुई थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 को अगस्त, 2013 में अधिनियमित किया गया था। कंपनी अधिनियम की धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित है, जो सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू है। कंपनी अधिनियम की धारा 135(1) में निर्दिष्ट नेटवर्थ, टर्नओवर या शुद्ध लाभ की सीमा के आधार पर पात्रता मानदंड के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को सीएसआर गतिविधियाँ करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 को भी अधिसूचित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी है। डीपीई ने सीपीएसई के लिए सीएसआर और स्थिरता पर 21 अक्टूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हैं।

कंपनी अधिनियम और सीएसआर नियमों के अनुसार, नेटवर्थ, टर्नओवर या लाभ की सीमा के आधार पर पात्रता मानदंड के अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए बोर्ड की मंजूरी के साथ एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करनी होगी। इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सीपीएसई को निदेशक मंडल के अनुमोदन से कंपनी के लिए विशिष्ट सीएसआर और स्थिरता नीति अपनानी होगी।

कंपनी अधिनियम 2013, सीएसआर नियम 2014 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल में सीएसआर और स्थिरता नीति 2021 लागू है।