टीएचडीसीआईएल सीएसआर नीति 2021 के अनुसार, सीएसआर एवं स्थिरता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्य रूप से 'सेवा-टीएचडीसी' और 'टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी' (टीईएस) के माध्यम से किया जाएगा, जो कंपनी द्वारा प्रायोजित/स्थापित दो पंजीकृत समितियाँ हैं। सीएसआर कार्यक्रम सीधे टीएचडीसीआईएल की परियोजनाओं/इकाइयों द्वारा भी संचालित किए जा सकते हैं।
1. सीएसआर और स्थिरता कार्यक्रमों को कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी, अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12A और 80G के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत संस्था (सोसाइटी) के माध्यम से संचालित किया जा सकता है, जिसे टीएचडीसीआईएल द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित किया गया हो; या अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित ऐसी कंपनी या पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत संस्था जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो; अथवा संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी इकाई के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ऐसी ट्रस्ट, संस्था या कंपनी का समान कार्यक्रमों के संचालन में तीन वर्षों का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड होना अनिवार्य है और टीएचडीसीआईएल इन संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों, उन पर निधियों (फंड्स) के उपयोग की कार्यप्रणाली और रिपोर्टिंग तंत्र को निर्दिष्ट करेगा।
2. 01 अप्रैल, 2021 की तिथि से प्रभावी रूप से, किसी भी सीएसआर गतिविधि के संचालन हेतु कंपनी द्वारा चिन्हित या चयनित प्रत्येक इकाई (एंटिटी) का फॉर्म सीएसआर-1 के माध्यम से केंद्र सरकार के पास पंजीकृत होना अनिवार्य होगा और उसके पास एक वैध विशिष्ट सीएसआर पंजीकरण संख्या होना आवश्यक है।