शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु खुर्जा परियोजना में दिंनाक 01.08.2024 से 03.08.2024 तक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सुरक्षा  प्रशिक्षण अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा के महत्व और उपायों के बारे में जागरूक करना था।  इसमें मुख्य वक्ता श्री एस. के. भटनागर (Executive Director: MR Safety Engineer & SHE Consultant) द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के कुल 171  अधिकारियों /कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का शुभारंभ माननीय महाप्रबंधक (विद्युत) श्री आर.एम. दुबे के द्वारा  दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद के सत्रों में प्रतिभागियों को कारखाना अधिनियम, 1948 के बारे में, कारखानों मे दुर्घटना के कारण एवं बचाव के उपायों पर चर्चा की गई| श्री भटनागर ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को इलेक्ट्रिकल सेफ़्टी, हाइट सेफ़्टी, तेज आवाज से सेफ़्टी, फायर सेफ़्टी के साथ साथ विभिन्न सुरक्षा उपकरणों के बारे विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में श्री अमरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा (वरि. प्रबंधक, मा.सं.एवं प्रशा.) श्री यशवंत सिंह नेगी (उप प्रबंधक-सुरक्षा), श्री हरेन्द्र सिंह चौहान (अभियंता-सुरक्षा), श्री प्रवीण तिवारी (एच.एस.ई. अधिकारी – FTB)एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे|

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