टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड - सतर्कता शिकायत प्रणाली

उद्देश्य :

केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अंतर्गत किया गया है जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के विभागों और उनसे संयुक्‍त/अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी कंपनियों, समितियों एवं केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकरण में भ्रष्टाचार निवारण का कार्यान्‍वयन एवं सतर्कता मामलों का अधीक्षण करना है। इस आयोग को केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो की कार्यप्रणाली का अधीक्षण करने का कार्य भी सौंपा गया है, जहां पर यदि कोई अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं भ्रष्‍टाचार निवारण(संशोधित)अधिनियम, 2018 के अंतर्गत किया गया हो। यह भ्रष्टाचार की शिकायतों या पद के दुरुपयोग की लिखित शिकायतों को प्राप्‍त करने के लिए विनिर्दिष्‍ट एजेंसी के रूप में कार्य करता है और भारत सरकार के संकल्‍प ‘’लोक हित प्रकटन और सूचनाप्रदाता की सुरक्षा’’ (सचेतक प्रावधान) के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की संस्‍तुति करता है।

सतर्कता विभाग का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न विभागों और संगठनों/ संस्थानों को सतर्कता से संबंधित मुद्दो पर अवगत कराना है कि किस विशिष्‍ट स्‍तर के अधिकारी कदाचार के आधार पर किस दंड दायरे में आते हैं, के संबंध में आयोग के क्षेत्राधिकार के भीतर आते हैं।

आम जनता, विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों आदि से प्राप्त शिकायतें सामान्‍यतया उपर्युक्‍त वर्णित संगठनों में भ्रष्‍टाचार से संबंधित मुद्दों की पहचान करने के लिए सूचना के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। आयोग या सतर्कता विभाग को की जाने वाली शिकायतों के परिणामस्‍वरूप दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। सतर्कता कार्रवाई में केवल प्रासंगिक आधार पर ही शिकायत के मामले में राहत दी जा सकती है। सरकारी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किसी व्‍यथा के निवारण के लिए की गई शिकायतों पर सतर्कता विभाग संज्ञान नहीं लेता है।

टीएचडीसीआईएल का सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों तथा दिशानिर्देशों के आधार पर कार्य करता है। सीधे प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्‍त टीएचडीसीआईएल का सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग, विद्युत मंत्रालय अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्रोत से मिलने वाली शिकायतों के बारे में भी कार्रवाई करता है।

शिकायत निवारण प्रणाली

1. टीएचडीसीआईएल के सतर्कता विभाग में शिकायतें सिर्फ टीएचडीसीआईएल एवं इसके संयुक्‍त उपक्रम (टुस्‍को, लखनऊ) के अधिकारियों के विरुद्ध केवल भ्रष्‍टाचर के मामलों पर दर्ज की जा सकती हैं, जिनपर इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार है।

2. निविदाओं से संबंधित शिकायतों के मामले में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यद्यपि सतर्कता विभाग मामले की जांच करेगा तथापि यह विभाग निविदा प्रक्रिया में हस्‍तक्षेप नहीं करेगा । इसका अभिप्राय यह है कि संगठन के कार्य में बाधा न आए और जिससे निविदा प्रक्रिया चलती रहे। रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता विभाग मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगा

3. शिकायत भेजने वाले परिवादी को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिकायत पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर हों। शिकायत में परिवादी के नाम व पते का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि शिकायत की वास्तविकता का सत्यापन किया जा सके। सतर्कता विभाग गुमनाम और छद्म नाम से भेजी गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है । जब कभी प्रतिवादी उपयुक्त कारणों के आधार पर कार्रवाई के दौरान अपनी पहचान छिपाए रखने का अनुरोध करता है तो सतर्कता विभाग ऐसा करना सुनिश्चित करेगा। शिकायतें संक्षिप्‍त होनी चाहिए और उन में तथ्यात्मक विवरण सत्यापन योग्य तथ्यों व संबंधित मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए । शिकायतें अस्पष्ट न हों और उनमें अतिरंजित आम आरोपों का ब्यौरा हो। शिकायतें सामान्य तौर पर सीधे सतर्कता विभाग को संबोधित की जानी चाहिए। सतर्कता विभाग केवल भ्रष्‍टाचार के मामले पर कार्य करता है इसलिए व्‍यथा के निवारण पर ध्‍यान नहीं दिया जाता है।

4. शिकायतें मुख्‍य सतर्कता अधिकारी को संबोधित की जानी चाहिए एवं निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं

कार्यालय मुख्‍य सतर्कता अधिकारी
सतर्कता विभाग
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
गंगोत्रीभवन प्रगतिपुरम
ऋषिकेश-249201

5 शिकायतें ई-मेल आईडी cvo[at]thdc[dot]co[dot]in पर भी दर्ज की जा सकती है और शिकायतों में परिवादी का नाम एवं पूरा पता अनिवार्य तौर पर होना चाहिए ताकि शिकायत की वास्तविकता सत्यापित की जा सके । सतर्कता विभाग गुमनाम और छद्म नाम से भेजी गई शिकायतों पर विचार नहीं करेगा । परिवादी अपनी शिकायत में संपर्क नंबर का भी उल्लेख कर सकते हैं

टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट www.thdc.co.inके Vigilance’ Tab पर भी शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।

6. सतर्कता से संबंधित शिकायतों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:-

सतर्कता विभाग, ऋषिकेश 0135- 2473693
मुख्य सतर्कता अधिकारी, ऋषिकेश 0135- 2432840
उप-मुख्‍य सतर्कता अधिकारी, ऋषिकेश 0135- 2473438
उप महाप्रबंधक,सतर्कता, अमेलिया-सिंगरौली 9412077564
उप महाप्रबंधक, सतर्कता, टिहरी/कोटेश्‍वर 01376-235010
उप महाप्रबंधक, सतर्कता, पीपलकोटी 9997999371
उप महाप्रबंधक, सतर्कता, खुर्जा 9412077564
वरिष्‍ठ प्रबंधक, सतर्कता, टुस्को-सोलर, लखनऊ 9927430800

>एक बार शिकायत पंजीकृत होने एवं सतर्कता विभाग द्वारा पुष्टि करने के पश्‍चात, कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा तथा न ही उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि सतर्कता विभाग सुनिश्चित करेगा कि शिकायत की जांच एवं कार्रवाई तार्किक निष्‍कर्ष पर की जाए। ऑनलाइन शिकायतों की स्थिति संगठन की वेबसाइट पर देखी जा सकती है ।

7. शिकायत का प्रारूप संलग्नक के रूप में अनुलग्‍न है

शिकायत का प्रारूप

शिकायतकर्ता का नाम
शिकायतकर्ता का पता
राज्‍य / जिला / शहर
शिकायतकर्ता के दूरभाष का विवरण
अधिकारी का नाम जिसके विरूद्ध शिकायत की जा रही है
पदनाम / पद
संगठन/ इकाई/ विभाग
आरोप/ कदाचार/ भ्रष्‍ट कृत्‍यों का विवरण